| अनुच्छेद |
विवरण |
| 1 |
संघ का नाम और राज्य क्षेत्र |
| 2 |
नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना |
| 2क |
[निरसन] |
| 3 |
नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन |
| 4 |
पहली अनुसूची और चौथी अनुसूचियों के संशोधन तथा अनुपूरक, और पारिणामिक
विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई
विधियां |
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 5 |
संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता |
| 6 |
पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार |
| 7 |
पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार |
| 8 |
भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार |
| 9 |
विदेशी राज्य की नागरिकता, स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना |
| 10 |
नागरिकता के अधिकारों को बना रहना |
| 11 |
संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना |
साधारण
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 12 |
परिभाषा |
| 13 |
मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां |
समता का अधिकार
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 14 |
विधि के समक्ष समानता |
| 15 |
धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध |
| 16 |
लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता |
| 17 |
अस्पृश्यता का अंत |
| 18 |
उपाधियों का अंत |
स्वतंत्रता का अधिकार
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 19 |
वाक-स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण |
| 20 |
अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण |
| 21 |
प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण |
| 22 |
कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण |
शोषण के विरुद्ध अधिकार
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 23 |
मानव और दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध |
| 24 |
कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध |
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 25 |
अंत:करण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता |
| 26 |
धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता |
| 27 |
किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता |
| 28 |
कुल शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता |
संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 29 |
अल्पसंख्यक-वर्गों के हितों का संरक्षण |
| 30 |
शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक-वर्गों का अधिकार |
| 31 |
[निरसन] |
कुछ विधियों की व्यावृत्ति
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 31क |
संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति |
| 31ख |
कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण |
| 31ग |
कुछ निदेशक तत्वों को प्रभाव करने वाली विधियों की व्यावृत्ति |
| 31घ |
[निरसन] |
सांविधानिक उपचारों का अधिकार
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 32 |
इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार |
| 32A |
[निरसन] |
| 33 |
इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में, उपांतरण करने की संसद की शक्ति |
| 34 |
जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बन्धन |
| 35 |
इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान |
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 36 |
परिभाषा |
| 37 |
इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना |
| 38 |
राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा |
| 39 |
राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व |
| 39क |
समान न्याय और नि:शुल्क विधिक सहायता |
| 40 |
ग्राम पंचायतों का संगठन |
| 41 |
कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार |
| 42 |
काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध |
| 43 |
कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि |
| 43क |
उद्योगों के प्रबंध में कार्मकारों का भाग लेना |
| 44 |
नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता |
| 45 |
बालकों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध |
| 46 |
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि |
| 47 |
पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य |
| 48 |
कृषि और पशुपालन का संगठन |
| 48क |
पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा |
| 49 |
राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण |
| 50 |
कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण |
| 51 |
अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि |
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 51A |
मूल कर्तव्य |
अध्याय I. कार्यपालिका
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 52 |
भारत के राष्ट्रपति |
| 53 |
संघ की कार्यपालिका शक्ति |
| 54 |
राष्टप्रति का निर्वाचन |
| 55 |
राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति |
| 56 |
राष्ट्रपति की पदावधि |
| 57 |
पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता |
| 58 |
राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं |
| 59 |
राष्टप्रति के पद के लिए शर्तें |
| 60 |
राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान |
| 61 |
राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रकिया |
| 62 |
राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि |
| 63 |
भारत का उप राष्ट्रपति |
| 64 |
उप राष्ट्रपति का राज्य सभा का पदेन सभापति होना |
| 65 |
राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में
उप राष्टप्रति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का
निर्वहन |
| 66 |
उप राष्ट्रपति का निर्वाचन |
| 67 |
उप राष्ट्रपति की पदावधि |
| 68 |
उप राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय
और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि |
| 69 |
उप राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान |
| 70 |
अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन |
| 71 |
राष्ट्रपति या उप राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषयत |
| 72 |
क्षमता आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति |
| 73 |
संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार |
मंत्रि-परिषद
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 74 |
राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रि-परिषद |
| 75 |
मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध |
भारत का महान्यायवादी
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 76 |
भारत का महान्यायवादी |
सरकारी कार्य का संचालन
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 77 |
भारत सरकार के कार्य का संचालन |
| 78 |
राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य |
अध्याय II. संसद
साधारण
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 79 |
संसद का गठन |
| 80 |
राज्य सभा की संरचना |
| 81 |
लोक सभा की संरचना |
| 82 |
प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुन: समायोजन |
| 83 |
संसद के सदनों की अवधि |
| 84 |
संसद की सदस्यता के लिए अर्हता |
| 85 |
संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन |
| 86 |
सदनों के अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्टप्रति का अधिकार |
| 87 |
राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण |
| 88 |
सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार |
संसद के अधिकारी
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 89 |
राज्य सभा का सभापति और उप सभापति |
| 90 |
उप सभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना |
| 91 |
सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उप सभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति |
| 92 |
जब सभापति या उप सभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना |
| 93 |
लोक सभा और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष |
| 94 |
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना |
| 95 |
अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों को पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति |
| 96 |
जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना |
| 97 |
सभापति और उप सभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते |
| 98 |
संसद का सचिवालय |
कार्य संचालन
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 99 |
सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान |
| 100 |
सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति |
सदस्यों की निरर्हताएं
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 101 |
स्थानों का रिक्त होना |
| 102 |
सदस्यता के लिए निरर्हताएं |
| 103 |
सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय |
| 104 |
अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति |
संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 105 |
संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि |
| 106 |
सदस्यों के वेतन और भत्ते |
विधायी प्रक्रिया
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 107 |
विधेयकों के पुर: स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपलबंध |
| 108 |
कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक |
| 109 |
धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया |
| 110 |
"धन विधेयक" की परिभाषा |
| 111 |
विधेयकों पर अनुमति |
वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 112 |
वार्षिक वित्तीय विवरण |
| 113 |
संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया |
| 114 |
विनियोग विधेयक |
| 115 |
अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान |
| 116 |
लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान |
| 117 |
वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध |
साधारणतया प्रक्रिया
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 118 |
प्रक्रिया के नियम |
| 119 |
संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन |
| 120 |
संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा |
| 121 |
संसद में चर्चा पर निर्बंधन |
| 122 |
न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना |
अध्याय III. राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 123 |
संसद के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति |
अध्याय IV. संघ की न्यायपालिका
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 124 |
उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन |
| 125 |
न्यायाधीशों के वेतन आदि |
| 126 |
कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति |
| 127 |
तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति |
| 128 |
उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति |
| 129 |
उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना |
| 130 |
उच्चतम न्यायालय का स्थान |
| 131 |
उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता |
| 131क |
[निरसन] |
| 132 |
कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता |
| 133 |
उच्च न्यायालयों में सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता |
| 134 |
दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता |
| 134क |
उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाणपत्र |
| 135 |
विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना |
| 136 |
अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत |
| 137 |
निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालयों द्वारा पुनर्विलोकन |
| 138 |
उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि |
| 139 |
कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना |
| 139क |
कुछ मामलों का अंतरण |
| 140 |
उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तिया |
| 141 |
उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होना |
| 142 |
उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश |
| 143 |
उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति |
| 144 |
सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय |
| 144क |
[निरसन] |
| 145 |
न्यायालय के नियम आदि |
| 146 |
उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय |
| 147 |
निर्वचन |
अध्याय V. भारत के नियंत्रक-महा लेखापरीक्षक
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 148 |
भारत का नियंत्रक - महा लेखापरीक्षक |
| 149 |
नियंत्रक महा लेखापरीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां |
| 150 |
संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्ररूप |
| 151 |
संपरीक्षा प्रतिवेदन |
अध्याय I. साधारण
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 152 |
परिभाषा |
अध्याय II. कार्यपालिका
राज्यपाल
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 153 |
राज्यों के राज्यपाल |
| 154 |
राज्य की कार्यपालिका शक्ति |
| 155 |
राज्यपाल की नियुक्ति |
| 156 |
राज्य की पदावधि |
| 157 |
राज्यपाल के पद के लिए शर्तें |
| 158 |
राज्यपाल के पद के लिए शर्तें |
| 159 |
राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान |
| 160 |
कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन |
| 161 |
क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति |
| 162 |
राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार |
मंत्रि परिषद
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 163 |
राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रि परिषद |
| 164 |
मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध |
राज्य का महाविधवक्ता
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 165 |
राज्य का महाधिवक्ता |
सरकारी कार्य का संचालन
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 166 |
राज्य की सरकार के कार्य का संचालन |
| 167 |
राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य |
अध्याय III. राज्य का विधान मंडल
साधारण
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 168 |
राज्यों के विधान - मंडलों का गठन |
| 169 |
राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन |
| 170 |
विधान सभाओं की संरचना |
| 171 |
विधान परिषदों की संरचना |
| 172 |
राज्यों के विधान-मंडलों की अवधि |
| 173 |
राज्य के विधान-मंडल की सदस्यता के लिए अर्हता |
| 174 |
राज्य के विधान-मंडल के सत्र, सत्रावहसान और विघटन |
| 175 |
सदन और सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार |
| 176 |
राज्यपाल का विशेष अभिभाषण |
| 177 |
सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार |
राज्य के विधान-मंडल के अधिकारी
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 178 |
विधान सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष |
| 179 |
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना |
| 180 |
अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शाक्ति |
| 181 |
जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना |
| 182 |
विधान परिषद का सभापति और उप सभापति |
| 183 |
सभापति और उप सभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना |
| 184 |
सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उप सभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति |
| 185 |
जब सभापति या उप सभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना |
| 186 |
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथ सभापति और उप सभापति के वेतन और भत्ते |
| 187 |
राज्य के विधान मंडल का सचिवालय |
कार्य संचालन
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 188 |
सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान |
| 189 |
सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति |
सदस्यों की निरर्हताएं
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 190 |
स्थानों का रिक्त होना |
| 191 |
सदस्यता के लिए निरर्हताएं |
| 192 |
सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय |
| 193 |
अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या अर्हित न
होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति |
राज्यों के विधान-मंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 194 |
विधान-मंडलों के सदनों की तथा सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषधिकार आदि |
| 195 |
सदस्यों के वेतन और भत्ते |
विधायी प्रक्रिया
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 196 |
विधेयकों के पुर: स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध |
| 197 |
धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन |
| 198 |
धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया |
| 199 |
"धन विधेयक" की परिभाषा |
| 200 |
विधेयकों पर अनुमति |
| 201 |
विचार के लिए आरक्षित विधेयक |
वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 202 |
वार्षिक वित्तीय विवरण |
| 203 |
विधान-मंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया |
| 204 |
विनियोग विधेयक |
| 205 |
अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान |
| 206 |
लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान |
| 207 |
वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध |
साधारणतया प्रक्रिया
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 208 |
प्रक्रिया के नियम |
| 209 |
राज्य के विधान-मंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन |
| 210 |
विधान मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा |
| 211 |
विधान-मंडल में चर्चा पर निर्बंधन |
| 212 |
न्यायालयों द्वारा विधन मंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना |
अध्याय IV. राज्यपाल की विधायी शाक्ति
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 213 |
विधान मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्याति करने की राज्यपाल की शक्ति |
अध्याय V. राज्यों के उच्च न्यायालय
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 214 |
राज्यों के लिए उच्च न्यायालय |
| 215 |
उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना |
| 216 |
उच्च न्यायालयों का गठन |
| 217 |
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें |
| 218 |
उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों का लागू होना |
| 219 |
उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान |
| 220 |
स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि-व्यवसाय पर निर्बंधन |
| 221 |
न्यायाधीशों के वेतन आदि |
| 222 |
किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण |
| 223 |
कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति |
| 224 |
अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति |
| 224क |
उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति |
| 225 |
विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता |
| 226 |
कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति |
| 226क |
[निरसन] |
| 227 |
सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति |
| 228 |
कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण |
| 228क |
[निरसन] |
| 229 |
उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय |
| 230 |
उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार |
| 231 |
दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना |
अध्याय VI. अधीनस्थ न्यायालय
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 233 |
जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति |
| 233क |
कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधिमान्यकरण |
| 234 |
न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती |
| 235 |
अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण |
| 236 |
निर्वचन |
| 237 |
कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना |
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 238 |
[निरसन] |
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 239 |
संघ राज्यक्षेत्रों का प्रशासन |
| 239क |
कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधान मंडलों या मंत्रि-परिषदों का या दोनों का सृजन |
| 239क |
दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध |
| 239कक |
सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध |
| 239कख |
विधान मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति |
| 240 |
कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति |
| 241 |
संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय |
| 242 |
[निरसन] |
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 243 |
परिभाषाएं |
| 243क |
ग्राम सभा |
| 243ख |
पंचायतों का गठन |
| 243ग |
पंचायतों की संरचना |
| 243घ |
स्थानों का आरक्षण |
| 243ड |
पंचायतों की अवधि, आदि |
| 243च |
सदस्यता के लिए निरर्हताएं |
| 243छ |
पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व |
| 243ज |
पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां |
| 243-झ |
वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन |
| 243ञ |
पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा |
| 243ट |
पंचायतों के लिए निर्वाचन |
| 243ठ |
संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना |
| 243ड |
इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू नह होना |
| 243ढ |
विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना |
| 243-ण |
निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन |
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 243त |
परिभाषाएं |
| 243थ |
नगरपालिकाओं का गठन |
| 243द |
नगरपालिकाओं की संरचना |
| 243ध |
वार्ड समितियों, आदि का गठन और संरचना |
| 243न |
स्थानों का आरक्षण |
| 243प |
नगरपालिकाओं की अवधि, आदि |
| 243फ |
सदस्यता के लिए निरर्हताएं |
| 243ब |
नगरपालिकाओं, आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व |
| 243भ |
नगरपालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां |
| 243म |
वित्त आयोग |
| 243य |
नगरपालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा |
| 243यक |
नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन |
| 243यख |
संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होना |
| 243यग |
इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना |
| 243यघ |
जिला योजना के लिए समिति |
| 243यड |
महानगर योजना के लिए समिति |
| 243यच |
विद्यमान विधियों और नगरपालिकाओं का बना रहना |
| 243यछ |
निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन |
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 244 |
अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन. |
| 244क |
असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी
राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधान मंडल या मंत्रि परिषद का या दोनों
का सृजन. |
अध्याय I. विधायी संबंध
विधायी शक्तियों का वितरण
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 245 |
संसद द्वारा राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार. |
| 246 |
संसद द्वारा और राज्य के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषयवस्तु. |
| 247 |
कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति. |
| 248 |
अवशिष्ट विधायी शक्तियां. |
| 249 |
राज्य सूची में के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति. |
| 250 |
यदि आपात की उदघोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची में के विषय के संबंध में विधि. |
| 251 |
संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों
और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति. |
| 252 |
दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना. |
| 253 |
अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान. |
| 254 |
संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति. |
| 255 |
सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना. |
अध्याय II. प्रशासनिक संबंध
साधारण
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 256 |
राज्यों की ओर संघ की बाध्यता. |
| 257 |
कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण. |
| 257क |
[निरसन] |
| 258 |
कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति. |
| 258क |
संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति. |
| 259 |
[निरसन] |
| 260 |
भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता. |
| 261 |
सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियां. |
जल संबंधी विवाद
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 262 |
अंतरराज्यिक नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्यायनिर्णयन. |
राज्यों के बीच समन्वय
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 263 |
अंतरराज्य परिषद के संबंध में उपबंध. |
अध्याय I. वित्त
साधारण
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 264 |
विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना. |
| 265 |
विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना. |
| 266 |
भारत और राज्यों के संचित निधियां और लोक लेखे. |
| 267 |
आकस्मिकता निधि. |
संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 268 |
संघ द्वारा उदगृहीत किए जाने वाले किन्तु राज्यों द्वारा संगृहीत और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क. |
| 269 |
संघ द्वारा उदगृहीत और संगृहीत किन्तु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर. |
| 270 |
उदगृहीत कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण. |
| 271 |
कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार. |
| 272 |
[निरसन] |
| 273 |
जूट पर और जूट उत्पादों का निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान. |
| 274 |
ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है, प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा. |
| 275 |
कुछ राज्यों को संघ अनुदान. |
| 276 |
वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर. |
| 277 |
व्यावृत्ति. |
| 278 |
[निरसन] |
| 279 |
"शुद्ध आगम", आदि की गणना. |
| 280 |
वित्त आयोग. |
| 281 |
वित्त आयोग की सिफारिशें. |
प्रकीर्ण वित्तीय उपबंध
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 282 |
संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व के लिए जाने वाले व्यय. |
| 283 |
संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि. |
| 284 |
लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा. |
| 285 |
संघ और संपत्ति को राजय के कराधान से छूट. |
| 286 |
माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्बंधन. |
| 287 |
विद्युत पर करों से छूट. |
| 288 |
जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट. |
| 289 |
राज्यों की संपत्ति और आय को संघ और कराधार से छूट. |
| 290 |
कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन. |
| 290क |
कुछ देवस्वम निधियों की वार्षिक संदाय. |
| 291 |
[निरसन] |
अध्याय II. उधार लेना
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 292 |
भारत सरकार द्वारा उधार लेना. |
| 293 |
राज्यों द्वारा उधार लेना. |
अध्याय III. संपत्ति संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 294 |
कुछ दशाओं में संपत्ति, अास्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार. |
| 295 |
अन्य दशाओं में संपत्ति, अास्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार. |
| 296 |
राजगामी या व्यपगत या स्वामीविहीन होने से प्रोदभूत संपत्ति. |
| 297 |
राज्य क्षेत्रीय सागर खण्ड या महाद्वीपीय मग्नतट भूमि में स्थित
मूल्यवान चीजों और अनन्य आर्थिक क्षेत्र संपत्ति स्रोतों का संघ में
निहित होना. |
| 298 |
व्यापार करने आदि की शक्ति. |
| 299 |
संविदाएं. |
| 300 |
वाद और कार्यवाहियां. |
अध्याय IV. संपत्ति का अधिकार
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 300क |
विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना. |
भारत के संघ राज्य क्षेत्र
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 301 |
व्यापार, वाणज्यि और समागम की स्वतंत्रता. |
| 302 |
व्यापार, वाणज्यि और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति. |
| 303 |
व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन. |
| 304 |
राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन. |
| 305 |
विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति. |
| 306 |
[निरसन] |
| 307 |
अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति. |
अध्याय I. सेवाएं
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 308 |
निर्वचन. |
| 309 |
संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें. |
| 310 |
संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि. |
| 311 |
संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना. |
| 312 |
अखिल भारतीय सेवाएं. |
| 312क |
कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसंहृत करने की संसद की शक्ति. |
| 313 |
संक्रमण कालीन उपबंध. |
| 314 |
[निरसन] |
अध्याय II.- लोक सेवा आयोग
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 315 |
संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग. |
| 316 |
सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि. |
| 317 |
लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना. |
| 318 |
आयोग के सदस्यों और कर्मचारिवृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति. |
| 319 |
आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के सबंध में प्रतिषेध. |
| 320 |
लोक सेवा आयोगों के कृत्य. |
| 321 |
लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति. |
| 322 |
लोक सेवा आयोगों के व्यय. |
| 323 |
लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन. |
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 323क |
प्रशासनिक अधिकरण. |
| 323ख |
अन्य विषयों के लिए अधिकरण. |
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 324 |
निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना. |
| 325 |
धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक
नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी
विशेष निर्वाचक-नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना. |
| 326 |
लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना. |
| 327 |
विधान मंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति. |
| 328 |
किसी राज्य के विधान मंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधान मंडल की शक्ति. |
| 329 |
निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन. |
| 329क |
[निरसन] |
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 330 |
लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण. |
| 331 |
लोक सभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व. |
| 332 |
राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण. |
| 333 |
राज्यों की विधान सभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व. |
| 334 |
स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का साठ वर्ष के पश्चात न रहना. |
| 335 |
सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे. |
| 336 |
कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध. |
| 337 |
आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध. |
| 338 |
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग. |
| 338क |
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग. |
| 339 |
अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण. |
| 340 |
पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति. |
| 341 |
अनुसूचित जातियां. |
| 342 |
अनुसूचित जनजातियां. |
अध्याय I. - संघ की भाषा
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 343 |
संघ की राजभाषा. |
| 344 |
राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति. |
अध्याय II. प्रादेशिक भाषाएं
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 345 |
राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं. |
| 346 |
एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा. |
| 347 |
एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा. |
अध्याय III. उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा.
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 348 |
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा. |
| 349 |
भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया. |
अध्याय IV. विशेष निदेश
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 350 |
व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा. |
| 350क |
प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं. |
| 350ख |
भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी. |
| 351 |
हिन्दी भाषा के विकास के लिए निदेश. |
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 352 |
आपात की उदघोषणा. |
| 353 |
आपात की उदघोषणा का प्रभाव. |
| 354 |
जब आपात की उदघोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना. |
| 355 |
बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य. |
| 356 |
राज्यों सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध. |
| 357 |
अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उदघोषणा के अधीन विधायी शाक्तियों का प्रयोग. |
| 358 |
आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन. |
| 359 |
आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलबंन. |
| 359क |
[निरसन] |
| 360 |
वित्तीय आपात के बारे में उपबंध. |
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 361 |
राष्ट्रपति और राज्यपालों और राजप्रमुखों का संरक्षण. |
| 361क |
संसद और राज्यों के विधान मंडलों की कार्यवाहियों की प्रकाशन का संरक्षण. |
| 361ख |
लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हता. |
| 362 |
[निरसन] |
| 363 |
कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन. |
| 363क |
देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी थौलियों का अंत. |
| 364 |
महापत्तनों और विमानक्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध. |
| 365 |
संघ द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव. |
| 366 |
परिभाषाएं. |
| 367 |
निर्वचन. |
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 368 |
संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया. |
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 369 |
राज्य सूची के कुछ विषयों के सबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानो वे समवर्ती सूची के विषय हों. |
| 370 |
जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध. |
| 371 |
महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध. |
| 371क |
नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध. |
| 371ख |
असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध. |
| 371ग |
मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध. |
| 371घ |
आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध. |
| 371ड |
आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना. |
| 371च |
सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध. |
| 371छ |
मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध. |
| 371ज |
अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध. |
| 371-झ |
गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध. |
| 372 |
विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन. |
| 372क |
विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति. |
| 373 |
निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शाक्ति. |
| 374 |
फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों और फेडरल न्यायालय में या सपरिषद हिज मेजेस्टी के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध. |
| 375 |
संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों, प्राधिकारियों और अधिकारियों का कृत्य करते रहना. |
| 376 |
उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध. |
| 377 |
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के बारे में उपबंध. |
| 378 |
लोक सेवा आयोगों के बारे में उपबंध. |
| 378क |
आंध्र प्रदेश विधान सभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध. |
| 379-391 |
[निरसन] |
| 392 |
कठिनाइयों को दूर करने की राष्ष्ट्रपति की शक्ति. |
हिंदी में प्राधिकृत पाठ
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 393 |
संक्षिप्त नाम. |
| 394 |
प्रारंभ. |
| 394क |
हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ. |
| 395 |
निरसन. |
अनुसूची
- I. - राज्य.
- II. - संघ राज्य क्षेत्र.
- भाग क - राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों के बारे में उपबंध.
- भाग ख - [निरसन]
- भाग ग - लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा राज्य सभा के
सभापति और उप सभापति के तथा (राज्य) की विधान सभा के अध्यक्ष और
उपाध्यक्ष के तथा विधान परिषद के सभापति और उप सभापति के बारे में उपबंध.
- भाग घ - उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध.
- भाग ड - भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षण के बारे में उपबंध.
- शपथ या प्रतिज्ञान के प्ररूप.
- राज्य सभा में स्थानों का आबंटन.
अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध.
- भाग क - साधारण.
- भाग ख - अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण.
- भाग ग - अनुसूचित क्षेत्र.
- भाग घ - अनुसूची का संशोधन.
असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान.
- सूची I - संघ सूची.
- सूची II - राज्य सूची.
- सूची III - समवर्ती सूची.
- भाषाएं.
- विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन.
- दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में उपबंध.
- पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार और दायित्व.
- नगरपालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि.
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 1 |
संघ का नाम और राज्य क्षेत्र |
| 2 |
नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना |
| 2क |
[निरसन] |
| 3 |
नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन |
| 4 |
पहली अनुसूची और चौथी अनुसूचियों के संशोधन तथा अनुपूरक, और पारिणामिक
विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई
विधियां |
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 5 |
संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता |
| 6 |
पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार |
| 7 |
पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार |
| 8 |
भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार |
| 9 |
विदेशी राज्य की नागरिकता, स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना |
| 10 |
नागरिकता के अधिकारों को बना रहना |
| 11 |
संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना |
साधारण
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 12 |
परिभाषा |
| 13 |
मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां |
समता का अधिकार
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 14 |
विधि के समक्ष समानता |
| 15 |
धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध |
| 16 |
लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता |
| 17 |
अस्पृश्यता का अंत |
| 18 |
उपाधियों का अंत |
स्वतंत्रता का अधिकार
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 19 |
वाक-स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण |
| 20 |
अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण |
| 21 |
प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण |
| 22 |
कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण |
शोषण के विरुद्ध अधिकार
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 23 |
मानव और दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध |
| 24 |
कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध |
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 25 |
अंत:करण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता |
| 26 |
धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता |
| 27 |
किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता |
| 28 |
कुल शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता |
संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 29 |
अल्पसंख्यक-वर्गों के हितों का संरक्षण |
| 30 |
शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक-वर्गों का अधिकार |
| 31 |
[निरसन] |
कुछ विधियों की व्यावृत्ति
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 31क |
संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति |
| 31ख |
कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण |
| 31ग |
कुछ निदेशक तत्वों को प्रभाव करने वाली विधियों की व्यावृत्ति |
| 31घ |
[निरसन] |
सांविधानिक उपचारों का अधिकार
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 32 |
इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार |
| 32A |
[निरसन] |
| 33 |
इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में, उपांतरण करने की संसद की शक्ति |
| 34 |
जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बन्धन |
| 35 |
इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान |
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 36 |
परिभाषा |
| 37 |
इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना |
| 38 |
राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा |
| 39 |
राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व |
| 39क |
समान न्याय और नि:शुल्क विधिक सहायता |
| 40 |
ग्राम पंचायतों का संगठन |
| 41 |
कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार |
| 42 |
काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध |
| 43 |
कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि |
| 43क |
उद्योगों के प्रबंध में कार्मकारों का भाग लेना |
| 44 |
नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता |
| 45 |
बालकों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध |
| 46 |
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि |
| 47 |
पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य |
| 48 |
कृषि और पशुपालन का संगठन |
| 48क |
पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा |
| 49 |
राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण |
| 50 |
कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण |
| 51 |
अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि |
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 51A |
मूल कर्तव्य |
अध्याय I. कार्यपालिका
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 52 |
भारत के राष्ट्रपति |
| 53 |
संघ की कार्यपालिका शक्ति |
| 54 |
राष्टप्रति का निर्वाचन |
| 55 |
राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति |
| 56 |
राष्ट्रपति की पदावधि |
| 57 |
पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता |
| 58 |
राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं |
| 59 |
राष्टप्रति के पद के लिए शर्तें |
| 60 |
राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान |
| 61 |
राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रकिया |
| 62 |
राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि |
| 63 |
भारत का उप राष्ट्रपति |
| 64 |
उप राष्ट्रपति का राज्य सभा का पदेन सभापति होना |
| 65 |
राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में
उप राष्टप्रति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का
निर्वहन |
| 66 |
उप राष्ट्रपति का निर्वाचन |
| 67 |
उप राष्ट्रपति की पदावधि |
| 68 |
उप राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय
और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि |
| 69 |
उप राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान |
| 70 |
अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन |
| 71 |
राष्ट्रपति या उप राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषयत |
| 72 |
क्षमता आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति |
| 73 |
संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार |
मंत्रि-परिषद
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 74 |
राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रि-परिषद |
| 75 |
मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध |
भारत का महान्यायवादी
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 76 |
भारत का महान्यायवादी |
सरकारी कार्य का संचालन
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 77 |
भारत सरकार के कार्य का संचालन |
| 78 |
राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य |
अध्याय II. संसद
साधारण
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 79 |
संसद का गठन |
| 80 |
राज्य सभा की संरचना |
| 81 |
लोक सभा की संरचना |
| 82 |
प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुन: समायोजन |
| 83 |
संसद के सदनों की अवधि |
| 84 |
संसद की सदस्यता के लिए अर्हता |
| 85 |
संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन |
| 86 |
सदनों के अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्टप्रति का अधिकार |
| 87 |
राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण |
| 88 |
सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार |
संसद के अधिकारी
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 89 |
राज्य सभा का सभापति और उप सभापति |
| 90 |
उप सभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना |
| 91 |
सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उप सभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति |
| 92 |
जब सभापति या उप सभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना |
| 93 |
लोक सभा और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष |
| 94 |
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना |
| 95 |
अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों को पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति |
| 96 |
जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना |
| 97 |
सभापति और उप सभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते |
| 98 |
संसद का सचिवालय |
कार्य संचालन
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 99 |
सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान |
| 100 |
सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति |
सदस्यों की निरर्हताएं
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 101 |
स्थानों का रिक्त होना |
| 102 |
सदस्यता के लिए निरर्हताएं |
| 103 |
सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय |
| 104 |
अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति |
संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 105 |
संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि |
| 106 |
सदस्यों के वेतन और भत्ते |
विधायी प्रक्रिया
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 107 |
विधेयकों के पुर: स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपलबंध |
| 108 |
कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक |
| 109 |
धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया |
| 110 |
"धन विधेयक" की परिभाषा |
| 111 |
विधेयकों पर अनुमति |
वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 112 |
वार्षिक वित्तीय विवरण |
| 113 |
संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया |
| 114 |
विनियोग विधेयक |
| 115 |
अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान |
| 116 |
लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान |
| 117 |
वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध |
साधारणतया प्रक्रिया
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 118 |
प्रक्रिया के नियम |
| 119 |
संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन |
| 120 |
संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा |
| 121 |
संसद में चर्चा पर निर्बंधन |
| 122 |
न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना |
अध्याय III. राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 123 |
संसद के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति |
अध्याय IV. संघ की न्यायपालिका
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 124 |
उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन |
| 125 |
न्यायाधीशों के वेतन आदि |
| 126 |
कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति |
| 127 |
तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति |
| 128 |
उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति |
| 129 |
उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना |
| 130 |
उच्चतम न्यायालय का स्थान |
| 131 |
उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता |
| 131क |
[निरसन] |
| 132 |
कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता |
| 133 |
उच्च न्यायालयों में सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता |
| 134 |
दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता |
| 134क |
उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाणपत्र |
| 135 |
विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना |
| 136 |
अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत |
| 137 |
निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालयों द्वारा पुनर्विलोकन |
| 138 |
उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि |
| 139 |
कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना |
| 139क |
कुछ मामलों का अंतरण |
| 140 |
उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तिया |
| 141 |
उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होना |
| 142 |
उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश |
| 143 |
उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति |
| 144 |
सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय |
| 144क |
[निरसन] |
| 145 |
न्यायालय के नियम आदि |
| 146 |
उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय |
| 147 |
निर्वचन |
अध्याय V. भारत के नियंत्रक-महा लेखापरीक्षक
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 148 |
भारत का नियंत्रक - महा लेखापरीक्षक |
| 149 |
नियंत्रक महा लेखापरीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां |
| 150 |
संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्ररूप |
| 151 |
संपरीक्षा प्रतिवेदन |
अध्याय I. साधारण
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 152 |
परिभाषा |
अध्याय II. कार्यपालिका
राज्यपाल
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 153 |
राज्यों के राज्यपाल |
| 154 |
राज्य की कार्यपालिका शक्ति |
| 155 |
राज्यपाल की नियुक्ति |
| 156 |
राज्य की पदावधि |
| 157 |
राज्यपाल के पद के लिए शर्तें |
| 158 |
राज्यपाल के पद के लिए शर्तें |
| 159 |
राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान |
| 160 |
कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन |
| 161 |
क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति |
| 162 |
राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार |
मंत्रि परिषद
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 163 |
राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रि परिषद |
| 164 |
मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध |
राज्य का महाविधवक्ता
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 165 |
राज्य का महाधिवक्ता |
सरकारी कार्य का संचालन
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 166 |
राज्य की सरकार के कार्य का संचालन |
| 167 |
राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य |
अध्याय III. राज्य का विधान मंडल
साधारण
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 168 |
राज्यों के विधान - मंडलों का गठन |
| 169 |
राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन |
| 170 |
विधान सभाओं की संरचना |
| 171 |
विधान परिषदों की संरचना |
| 172 |
राज्यों के विधान-मंडलों की अवधि |
| 173 |
राज्य के विधान-मंडल की सदस्यता के लिए अर्हता |
| 174 |
राज्य के विधान-मंडल के सत्र, सत्रावहसान और विघटन |
| 175 |
सदन और सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार |
| 176 |
राज्यपाल का विशेष अभिभाषण |
| 177 |
सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार |
राज्य के विधान-मंडल के अधिकारी
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 178 |
विधान सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष |
| 179 |
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना |
| 180 |
अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शाक्ति |
| 181 |
जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना |
| 182 |
विधान परिषद का सभापति और उप सभापति |
| 183 |
सभापति और उप सभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना |
| 184 |
सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उप सभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति |
| 185 |
जब सभापति या उप सभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना |
| 186 |
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथ सभापति और उप सभापति के वेतन और भत्ते |
| 187 |
राज्य के विधान मंडल का सचिवालय |
कार्य संचालन
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 188 |
सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान |
| 189 |
सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति |
सदस्यों की निरर्हताएं
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 190 |
स्थानों का रिक्त होना |
| 191 |
सदस्यता के लिए निरर्हताएं |
| 192 |
सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय |
| 193 |
अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या अर्हित न
होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति |
राज्यों के विधान-मंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 194 |
विधान-मंडलों के सदनों की तथा सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषधिकार आदि |
| 195 |
सदस्यों के वेतन और भत्ते |
विधायी प्रक्रिया
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 196 |
विधेयकों के पुर: स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध |
| 197 |
धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन |
| 198 |
धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया |
| 199 |
"धन विधेयक" की परिभाषा |
| 200 |
विधेयकों पर अनुमति |
| 201 |
विचार के लिए आरक्षित विधेयक |
वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 202 |
वार्षिक वित्तीय विवरण |
| 203 |
विधान-मंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया |
| 204 |
विनियोग विधेयक |
| 205 |
अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान |
| 206 |
लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान |
| 207 |
वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध |
साधारणतया प्रक्रिया
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 208 |
प्रक्रिया के नियम |
| 209 |
राज्य के विधान-मंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन |
| 210 |
विधान मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा |
| 211 |
विधान-मंडल में चर्चा पर निर्बंधन |
| 212 |
न्यायालयों द्वारा विधन मंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना |
अध्याय IV. राज्यपाल की विधायी शाक्ति
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 213 |
विधान मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्याति करने की राज्यपाल की शक्ति |
अध्याय V. राज्यों के उच्च न्यायालय
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 214 |
राज्यों के लिए उच्च न्यायालय |
| 215 |
उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना |
| 216 |
उच्च न्यायालयों का गठन |
| 217 |
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें |
| 218 |
उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों का लागू होना |
| 219 |
उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान |
| 220 |
स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि-व्यवसाय पर निर्बंधन |
| 221 |
न्यायाधीशों के वेतन आदि |
| 222 |
किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण |
| 223 |
कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति |
| 224 |
अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति |
| 224क |
उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति |
| 225 |
विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता |
| 226 |
कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति |
| 226क |
[निरसन] |
| 227 |
सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति |
| 228 |
कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण |
| 228क |
[निरसन] |
| 229 |
उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय |
| 230 |
उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार |
| 231 |
दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना |
अध्याय VI. अधीनस्थ न्यायालय
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 233 |
जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति |
| 233क |
कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधिमान्यकरण |
| 234 |
न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती |
| 235 |
अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण |
| 236 |
निर्वचन |
| 237 |
कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना |
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 238 |
[निरसन] |
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 239 |
संघ राज्यक्षेत्रों का प्रशासन |
| 239क |
कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधान मंडलों या मंत्रि-परिषदों का या दोनों का सृजन |
| 239क |
दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध |
| 239कक |
सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध |
| 239कख |
विधान मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति |
| 240 |
कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति |
| 241 |
संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय |
| 242 |
[निरसन] |
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 243 |
परिभाषाएं |
| 243क |
ग्राम सभा |
| 243ख |
पंचायतों का गठन |
| 243ग |
पंचायतों की संरचना |
| 243घ |
स्थानों का आरक्षण |
| 243ड |
पंचायतों की अवधि, आदि |
| 243च |
सदस्यता के लिए निरर्हताएं |
| 243छ |
पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व |
| 243ज |
पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां |
| 243-झ |
वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन |
| 243ञ |
पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा |
| 243ट |
पंचायतों के लिए निर्वाचन |
| 243ठ |
संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना |
| 243ड |
इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू नह होना |
| 243ढ |
विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना |
| 243-ण |
निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन |
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 243त |
परिभाषाएं |
| 243थ |
नगरपालिकाओं का गठन |
| 243द |
नगरपालिकाओं की संरचना |
| 243ध |
वार्ड समितियों, आदि का गठन और संरचना |
| 243न |
स्थानों का आरक्षण |
| 243प |
नगरपालिकाओं की अवधि, आदि |
| 243फ |
सदस्यता के लिए निरर्हताएं |
| 243ब |
नगरपालिकाओं, आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व |
| 243भ |
नगरपालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां |
| 243म |
वित्त आयोग |
| 243य |
नगरपालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा |
| 243यक |
नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन |
| 243यख |
संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होना |
| 243यग |
इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना |
| 243यघ |
जिला योजना के लिए समिति |
| 243यड |
महानगर योजना के लिए समिति |
| 243यच |
विद्यमान विधियों और नगरपालिकाओं का बना रहना |
| 243यछ |
निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन |
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 244 |
अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन. |
| 244क |
असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी
राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधान मंडल या मंत्रि परिषद का या दोनों
का सृजन. |
अध्याय I. विधायी संबंध
विधायी शक्तियों का वितरण
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 245 |
संसद द्वारा राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार. |
| 246 |
संसद द्वारा और राज्य के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषयवस्तु. |
| 247 |
कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति. |
| 248 |
अवशिष्ट विधायी शक्तियां. |
| 249 |
राज्य सूची में के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति. |
| 250 |
यदि आपात की उदघोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची में के विषय के संबंध में विधि. |
| 251 |
संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों
और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति. |
| 252 |
दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना. |
| 253 |
अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान. |
| 254 |
संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति. |
| 255 |
सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना. |
अध्याय II. प्रशासनिक संबंध
साधारण
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 256 |
राज्यों की ओर संघ की बाध्यता. |
| 257 |
कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण. |
| 257क |
[निरसन] |
| 258 |
कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति. |
| 258क |
संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति. |
| 259 |
[निरसन] |
| 260 |
भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता. |
| 261 |
सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियां. |
जल संबंधी विवाद
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 262 |
अंतरराज्यिक नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्यायनिर्णयन. |
राज्यों के बीच समन्वय
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 263 |
अंतरराज्य परिषद के संबंध में उपबंध. |
अध्याय I. वित्त
साधारण
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 264 |
विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना. |
| 265 |
विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना. |
| 266 |
भारत और राज्यों के संचित निधियां और लोक लेखे. |
| 267 |
आकस्मिकता निधि. |
संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 268 |
संघ द्वारा उदगृहीत किए जाने वाले किन्तु राज्यों द्वारा संगृहीत और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क. |
| 269 |
संघ द्वारा उदगृहीत और संगृहीत किन्तु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर. |
| 270 |
उदगृहीत कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण. |
| 271 |
कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार. |
| 272 |
[निरसन] |
| 273 |
जूट पर और जूट उत्पादों का निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान. |
| 274 |
ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है, प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा. |
| 275 |
कुछ राज्यों को संघ अनुदान. |
| 276 |
वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर. |
| 277 |
व्यावृत्ति. |
| 278 |
[निरसन] |
| 279 |
"शुद्ध आगम", आदि की गणना. |
| 280 |
वित्त आयोग. |
| 281 |
वित्त आयोग की सिफारिशें. |
प्रकीर्ण वित्तीय उपबंध
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 282 |
संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व के लिए जाने वाले व्यय. |
| 283 |
संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि. |
| 284 |
लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा. |
| 285 |
संघ और संपत्ति को राजय के कराधान से छूट. |
| 286 |
माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्बंधन. |
| 287 |
विद्युत पर करों से छूट. |
| 288 |
जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट. |
| 289 |
राज्यों की संपत्ति और आय को संघ और कराधार से छूट. |
| 290 |
कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन. |
| 290क |
कुछ देवस्वम निधियों की वार्षिक संदाय. |
| 291 |
[निरसन] |
अध्याय II. उधार लेना
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 292 |
भारत सरकार द्वारा उधार लेना. |
| 293 |
राज्यों द्वारा उधार लेना. |
अध्याय III. संपत्ति संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 294 |
कुछ दशाओं में संपत्ति, अास्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार. |
| 295 |
अन्य दशाओं में संपत्ति, अास्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार. |
| 296 |
राजगामी या व्यपगत या स्वामीविहीन होने से प्रोदभूत संपत्ति. |
| 297 |
राज्य क्षेत्रीय सागर खण्ड या महाद्वीपीय मग्नतट भूमि में स्थित
मूल्यवान चीजों और अनन्य आर्थिक क्षेत्र संपत्ति स्रोतों का संघ में
निहित होना. |
| 298 |
व्यापार करने आदि की शक्ति. |
| 299 |
संविदाएं. |
| 300 |
वाद और कार्यवाहियां. |
अध्याय IV. संपत्ति का अधिकार
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 300क |
विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना. |
भारत के संघ राज्य क्षेत्र
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 301 |
व्यापार, वाणज्यि और समागम की स्वतंत्रता. |
| 302 |
व्यापार, वाणज्यि और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति. |
| 303 |
व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन. |
| 304 |
राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन. |
| 305 |
विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति. |
| 306 |
[निरसन] |
| 307 |
अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति. |
अध्याय I. सेवाएं
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 308 |
निर्वचन. |
| 309 |
संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें. |
| 310 |
संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि. |
| 311 |
संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना. |
| 312 |
अखिल भारतीय सेवाएं. |
| 312क |
कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसंहृत करने की संसद की शक्ति. |
| 313 |
संक्रमण कालीन उपबंध. |
| 314 |
[निरसन] |
अध्याय II.- लोक सेवा आयोग
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 315 |
संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग. |
| 316 |
सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि. |
| 317 |
लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना. |
| 318 |
आयोग के सदस्यों और कर्मचारिवृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति. |
| 319 |
आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के सबंध में प्रतिषेध. |
| 320 |
लोक सेवा आयोगों के कृत्य. |
| 321 |
लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति. |
| 322 |
लोक सेवा आयोगों के व्यय. |
| 323 |
लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन. |
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 323क |
प्रशासनिक अधिकरण. |
| 323ख |
अन्य विषयों के लिए अधिकरण. |
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 324 |
निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना. |
| 325 |
धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक
नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी
विशेष निर्वाचक-नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना. |
| 326 |
लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना. |
| 327 |
विधान मंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति. |
| 328 |
किसी राज्य के विधान मंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधान मंडल की शक्ति. |
| 329 |
निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन. |
| 329क |
[निरसन] |
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 330 |
लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण. |
| 331 |
लोक सभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व. |
| 332 |
राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण. |
| 333 |
राज्यों की विधान सभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व. |
| 334 |
स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का साठ वर्ष के पश्चात न रहना. |
| 335 |
सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे. |
| 336 |
कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध. |
| 337 |
आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध. |
| 338 |
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग. |
| 338क |
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग. |
| 339 |
अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण. |
| 340 |
पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति. |
| 341 |
अनुसूचित जातियां. |
| 342 |
अनुसूचित जनजातियां. |
अध्याय I. - संघ की भाषा
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 343 |
संघ की राजभाषा. |
| 344 |
राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति. |
अध्याय II. प्रादेशिक भाषाएं
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 345 |
राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं. |
| 346 |
एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा. |
| 347 |
एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा. |
अध्याय III. उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा.
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 348 |
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा. |
| 349 |
भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया. |
अध्याय IV. विशेष निदेश
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 350 |
व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा. |
| 350क |
प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं. |
| 350ख |
भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी. |
| 351 |
हिन्दी भाषा के विकास के लिए निदेश. |
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 352 |
आपात की उदघोषणा. |
| 353 |
आपात की उदघोषणा का प्रभाव. |
| 354 |
जब आपात की उदघोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना. |
| 355 |
बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य. |
| 356 |
राज्यों सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध. |
| 357 |
अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उदघोषणा के अधीन विधायी शाक्तियों का प्रयोग. |
| 358 |
आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन. |
| 359 |
आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलबंन. |
| 359क |
[निरसन] |
| 360 |
वित्तीय आपात के बारे में उपबंध. |
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 361 |
राष्ट्रपति और राज्यपालों और राजप्रमुखों का संरक्षण. |
| 361क |
संसद और राज्यों के विधान मंडलों की कार्यवाहियों की प्रकाशन का संरक्षण. |
| 361ख |
लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हता. |
| 362 |
[निरसन] |
| 363 |
कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन. |
| 363क |
देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी थौलियों का अंत. |
| 364 |
महापत्तनों और विमानक्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध. |
| 365 |
संघ द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव. |
| 366 |
परिभाषाएं. |
| 367 |
निर्वचन. |
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 368 |
संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया. |
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 369 |
राज्य सूची के कुछ विषयों के सबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानो वे समवर्ती सूची के विषय हों. |
| 370 |
जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध. |
| 371 |
महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध. |
| 371क |
नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध. |
| 371ख |
असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध. |
| 371ग |
मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध. |
| 371घ |
आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध. |
| 371ड |
आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना. |
| 371च |
सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध. |
| 371छ |
मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध. |
| 371ज |
अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध. |
| 371-झ |
गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध. |
| 372 |
विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन. |
| 372क |
विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति. |
| 373 |
निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शाक्ति. |
| 374 |
फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों और फेडरल न्यायालय में या सपरिषद हिज मेजेस्टी के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध. |
| 375 |
संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों, प्राधिकारियों और अधिकारियों का कृत्य करते रहना. |
| 376 |
उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध. |
| 377 |
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के बारे में उपबंध. |
| 378 |
लोक सेवा आयोगों के बारे में उपबंध. |
| 378क |
आंध्र प्रदेश विधान सभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध. |
| 379-391 |
[निरसन] |
| 392 |
कठिनाइयों को दूर करने की राष्ष्ट्रपति की शक्ति. |
हिंदी में प्राधिकृत पाठ
| अनुच्छेद |
विवरण |
| 393 |
संक्षिप्त नाम. |
| 394 |
प्रारंभ. |
| 394क |
हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ. |
| 395 |
निरसन. |
अनुसूची
- I. - राज्य.
- II. - संघ राज्य क्षेत्र.
- भाग क - राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों के बारे में उपबंध.
- भाग ख - [निरसन]
- भाग ग - लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा राज्य सभा के
सभापति और उप सभापति के तथा (राज्य) की विधान सभा के अध्यक्ष और
उपाध्यक्ष के तथा विधान परिषद के सभापति और उप सभापति के बारे में उपबंध.
- भाग घ - उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध.
- भाग ड - भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षण के बारे में उपबंध.
- शपथ या प्रतिज्ञान के प्ररूप.
- राज्य सभा में स्थानों का आबंटन.
अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध.
- भाग क - साधारण.
- भाग ख - अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण.
- भाग ग - अनुसूचित क्षेत्र.
- भाग घ - अनुसूची का संशोधन.
असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान.
- सूची I - संघ सूची.
- सूची II - राज्य सूची.
- सूची III - समवर्ती सूची.
- भाषाएं.
- विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन.
- दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में उपबंध.
- पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार और दायित्व.
- नगरपालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि.