गुरुवार, 14 जून 2012

भारत के राष्ट्रपति :प्रमुख तथ्य

# राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रधान होता है . 
# भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहा  जाता है 
# राष्ट्रपति तीनो सेनाओ का सर्वोच्च कमांडर होता है . 
# राष्ट्रपति की योग्यताएं - (अनु० ५८ के अनुसार )
 - भारत का नागरिक हो 
- ३५ वर्ष की आयु पूरी करता हो 
-लोकसभा सदस्य निर्वाचित किये जाने के योग्य हो 
- चुनाव के समय लाभ का पद धारण न करता हो 
# राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल - राज्य सभा , लोक सभा और सभी राज्यों की विधानसभाओ (दिल्ली और पुदुचेरी सहित ) के निर्वाचित सदस्य मिलकर राष्ट्रपति को चुनते है .
# राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार  के लिए  निर्वाचक मंडल के ५० सदस्य प्रस्तावक   तथा ५० सदस्य अनुमोदक होते है .
# भारत में एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति बन सकता है . ( अभी तक डॉ राजेंद्र प्रसाद ही दो बार राष्ट्रपति रहे है )
# राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है . 
# राष्ट्रपति को पद की सपथ सर्वोच्च न्यायलय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है . 
# राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उप-राष्ट्रपति को देता है .
# अनु० ६१ के अनुसार - राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है . 
# राष्ट्रपति को डेढ़ लाख रुपया वेतन मिलता है , जो आयकर मुक्त  होता है.
# राष्ट्रपति के अधिकार - 
 नियुक्ति सम्बन्धी अधिकार - राष्ट्रपति निम्न की नियुक्ति करता है :- 
 प्रधानमंत्री , प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद् के सदस्यों की नियुक्ति , सर्वोच्च और उच्च न्यायलय के मुख्य न्यायाधीश , भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) , राज्यों के राज्यपाल , मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य आयुक्त , भारत के महान्यायवादी (अटार्नी जनरल ) , संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य , विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्य (जैसे - मानवाधिकार, महिला , पिछड़ा वर्ग , अनु० जनजाति, जाति, वित्त आयोग आदि) भारत के राजदूत एवं अन्य राजनयिक  इत्यादि 
राष्ट्रपति की विधायी  शक्तियां - 
राष्ट्रपति संसंद का अभिन्न अंग होता है (अन्य अंग राज्य सभा और लोकसभा है )
-संसद के सत्र को आहूत करना (बुलाना ), सत्रावसान , लोक सभा भंग करना 
- संसद के एक सदन या सम्मिलित सदन में अभिभाषण देना 
- प्रथम सत्र में प्रथम अभिभाषण देना 
- संसद द्वारा पारित विधेयको पर हस्ताक्षर कर उन्हें कानून का रूप देना 
- लोक सभा में २ एंग्लो-इन्डियन एवं राज्य सभा में १२ सदस्यों का मनोनयन करना 
- अध्यादेश जारी करने की शक्ति (अनु० १२३ )
- क्षमादान करने की शक्ति (अनु०- ७२ ) - राष्ट्रपति किसी भी अपराधी के दंड को क्षमा , या उसका लघुकरण कर सकता है . इसकी कही भी अपील नही की जा सकती है .
राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार - ये तीन प्रकार से है :-
 अनु० ३५२ - युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के समय आपातकाल लगा सकता है 
अनु० ३५६- राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राज्यपाल की सुचना पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है .
अनु० ३६० - वित्तीय आपात 
- राष्ट्रपति किसी सार्वजानिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायलय से (अनु ० १४३ ) से परामर्श ले सकता है , लेकिन वह परामर्श मानने हेतु बाध्य नही है .    
भारत के राष्ट्रपति सम्बंधित प्रमुख तथ्य :- 
- भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद थे . ये लगातार दो बार राष्ट्रपति रहे है . 
- भारत में राष्ट्रपति पद पर रहते हुए निधन हुआ - डॉ जाकिर हुसैन (पहले मुस्लिम राष्ट्रपति )
- पहले सिख राष्ट्रपति - ज्ञानी जेल सिंह 
- पहले दलित राष्ट्रपति - के० आर० नारायणन 
- पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति - डॉ ए पी जे अब्दुल कलाम  
- पहली महिला राष्ट्रपति - प्रतिभा देवी सिंह  

1 टिप्पणी:

  1. बहुत बढ़िया , सूक्ष्म व सटीक जानकारी मैँने इसको कापी पर भी लिख लिया है

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