आज जहाँ बेरोजगार युवा नौकरियों (सरकारी और प्राइवेट ) के पीछे भाग रहे है , और नौकरियों में भी गलाकाट प्रतियोगिता है . उस हिसाब से स्वरोजगार अपनाना अधिक श्रेयस्कर है . जहाँ नौकरियों में आप किसी न किसी के अधीन होते है , वही स्वरोजगार में आप मालिक होते है .
माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा युवा पंचायत में की गयी घोषणा के परिप्रेक्ष्य में युवाओं को स्वरोजगार हेतु बैंक से सुगमतापूर्वक ऋण प्राप्त हो सके , इस उद्देश्य से युवा स्वरोजगार योजना दिनांक १ जनवरी २०१३ से आरम्भ की गयी है .
योजना का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के लिए स्वयं का उद्योग /सेवा /व्यवसाय स्थापित करने हेतु बैंको के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना है. योजनान्तर्गत हितग्राहियों को मार्जिन मनी सहायता तथा व्याज अनुदान की सुविधा दी जाएगी .
उद्योग एवं सेवा उद्दमो के लिए ' क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्माल इंटरप्राइजेज ' (सीजीटी-एमएसई )
योजनान्तर्गत डे गारंटी शुल्क की राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा किया जायेगा .
योजना में आय सीमा का कोई बंधन नही होगा .
योजना का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्य प्रदेश होगा .
संपर्क - योजना का लाभ लेने या जानकारी लेने के लिए जिला वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के साथ जनपद पंचायतो से संपर्क किया जा सकता है .
पात्रता -
१. मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो .
२. दसवी कक्षा उत्तीर्ण हो .
३. आवेदन दिनांक को आयु १० से ३५ वर्ष के मध्य हो .
४. अनु० जाति/ अनु० जनजाति /अ० पि०वर्ग / महिला / निशक्तजन उद्दमी को आयु सीमा में ५ वर्ष की छुट
५. आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक / वित्तीय संस्था /सहकारी बैंक का चूककर्ता / डिफाल्टर न हो .
६. यदि आवेदक पूर्व से ऐसी ही किसी अन्य योजना का लाभ न ले रहा हो .
७. योजनान्तर्गत सहायता हेतु सिर्फ एक व्यक्ति के लिए एक उद्योग/सेवा/व्यवसाय हेतु ही पात्रता होगी .
प्राथमिकता -
१- आई टी आई /डिप्लोमा/ इंजीनियरिंग/ अन्य अधिकृत संस्थाओं द्वारा प्रदत्त मोड्यूलर एम्प्लाय्बल स्किल्स प्रमाण पत्र .
२- गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परवारों की सर्वे सूची में अंकित हितग्राही .
३- अनु०जति / अनु० जनजाति / महिला/ निशक्तजन
४ उद्मिता विकास कार्यक्रम अंतर्गत प्रशिक्षित हितग्राही
वित्तीय सहायता -
५० हजार से २५ लाख रूपये तक की
(शर्ते
लागू )
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित है:
• राज्य सरकार 25 लाख रूपये तक का उद्योग या व्यवसाय स्थापित करने के लिए बैंक गारन्टी और 5 वर्ष तक 5 प्रतिशत की ऋण सबसिडी देगी.
• ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और शहरी क्षेत्रों में उद्योग और वाणिज्य विभाग द्वारा योजना लागू की जायेगी.
• योजना के तहत बैंकों को एक महीने के भीतर ऋण के मामले निपटाने होंगे.
• मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 50 हजार रूपए से लेकर 25 लाख रूपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा.
• योजनांतर्गत हितग्राहियों को मार्जिन मनी सहायता तथा ब्याज अनुदान की सुविधा देने का प्रावधान.
• उद्योग एवं सेवा उद्यमों के लिये सीजीटी-एमएसई (क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माईक्रो एण्ड स्माल एंटरप्राइजेस) योजनांतर्गत देय गारंटी शुल्क की राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा किया जायेगा.
• मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आय सीमा का कोई बंधन नहीं है.
• मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश है.
• इस योजना के क्रियान्वयन हेतु वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग नोडल विभाग होगा.
• ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा शहरी क्षेत्रों में वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन किया जाना है.
• इस योजना के तहत आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो एवं दसवीं उत्तीर्ण हो.
• मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य हो.
• अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, निःशक्तजन उद्यमी हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट.
• ऋण गारंटी निधि योजना अंतर्गत गारंटी शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा केवल उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के लिये देय, व्यवसाय क्षेत्र के लिये नहीं.
• मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत आवेदक किसी भी बैंक, वित्तीय संस्था का चूककर्ता, अशोधी नहीं होना चाहिये.
• यदि कोई व्यक्ति ऐसी किसी अन्य सरकारी योजना के अंतर्गत पूर्व से सहायता प्राप्त कर रहा है, तो वह मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत पात्र नहीं.
• मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत आईटीआई, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, अन्य अधिकृत संस्थाओं द्वारा प्रदत्त माड्यूलर एम्पलायबल स्किल्स प्रमाण-पत्र, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की सर्वे सूची में अंकित हितग्राही, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं निःशक्तजन एवं उद्यमिता विकास कार्यक्रम अंतर्गत प्रशिक्षित हितग्राही को प्राथमिकता.
माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा युवा पंचायत में की गयी घोषणा के परिप्रेक्ष्य में युवाओं को स्वरोजगार हेतु बैंक से सुगमतापूर्वक ऋण प्राप्त हो सके , इस उद्देश्य से युवा स्वरोजगार योजना दिनांक १ जनवरी २०१३ से आरम्भ की गयी है .
योजना का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के लिए स्वयं का उद्योग /सेवा /व्यवसाय स्थापित करने हेतु बैंको के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना है. योजनान्तर्गत हितग्राहियों को मार्जिन मनी सहायता तथा व्याज अनुदान की सुविधा दी जाएगी .
उद्योग एवं सेवा उद्दमो के लिए ' क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्माल इंटरप्राइजेज ' (सीजीटी-एमएसई )
योजनान्तर्गत डे गारंटी शुल्क की राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा किया जायेगा .
योजना में आय सीमा का कोई बंधन नही होगा .
योजना का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्य प्रदेश होगा .
संपर्क - योजना का लाभ लेने या जानकारी लेने के लिए जिला वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के साथ जनपद पंचायतो से संपर्क किया जा सकता है .
पात्रता -
१. मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो .
२. दसवी कक्षा उत्तीर्ण हो .
३. आवेदन दिनांक को आयु १० से ३५ वर्ष के मध्य हो .
४. अनु० जाति/ अनु० जनजाति /अ० पि०वर्ग / महिला / निशक्तजन उद्दमी को आयु सीमा में ५ वर्ष की छुट
५. आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक / वित्तीय संस्था /सहकारी बैंक का चूककर्ता / डिफाल्टर न हो .
६. यदि आवेदक पूर्व से ऐसी ही किसी अन्य योजना का लाभ न ले रहा हो .
७. योजनान्तर्गत सहायता हेतु सिर्फ एक व्यक्ति के लिए एक उद्योग/सेवा/व्यवसाय हेतु ही पात्रता होगी .
प्राथमिकता -
१- आई टी आई /डिप्लोमा/ इंजीनियरिंग/ अन्य अधिकृत संस्थाओं द्वारा प्रदत्त मोड्यूलर एम्प्लाय्बल स्किल्स प्रमाण पत्र .
२- गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परवारों की सर्वे सूची में अंकित हितग्राही .
३- अनु०जति / अनु० जनजाति / महिला/ निशक्तजन
४ उद्मिता विकास कार्यक्रम अंतर्गत प्रशिक्षित हितग्राही
वित्तीय सहायता -
५० हजार से २५ लाख रूपये तक की
(शर्ते
लागू )
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित है:
• राज्य सरकार 25 लाख रूपये तक का उद्योग या व्यवसाय स्थापित करने के लिए बैंक गारन्टी और 5 वर्ष तक 5 प्रतिशत की ऋण सबसिडी देगी.
• ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और शहरी क्षेत्रों में उद्योग और वाणिज्य विभाग द्वारा योजना लागू की जायेगी.
• योजना के तहत बैंकों को एक महीने के भीतर ऋण के मामले निपटाने होंगे.
• मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 50 हजार रूपए से लेकर 25 लाख रूपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा.
• योजनांतर्गत हितग्राहियों को मार्जिन मनी सहायता तथा ब्याज अनुदान की सुविधा देने का प्रावधान.
• उद्योग एवं सेवा उद्यमों के लिये सीजीटी-एमएसई (क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माईक्रो एण्ड स्माल एंटरप्राइजेस) योजनांतर्गत देय गारंटी शुल्क की राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा किया जायेगा.
• मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आय सीमा का कोई बंधन नहीं है.
• मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश है.
• इस योजना के क्रियान्वयन हेतु वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग नोडल विभाग होगा.
• ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा शहरी क्षेत्रों में वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन किया जाना है.
• इस योजना के तहत आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो एवं दसवीं उत्तीर्ण हो.
• मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य हो.
• अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, निःशक्तजन उद्यमी हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट.
• ऋण गारंटी निधि योजना अंतर्गत गारंटी शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा केवल उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के लिये देय, व्यवसाय क्षेत्र के लिये नहीं.
• मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत आवेदक किसी भी बैंक, वित्तीय संस्था का चूककर्ता, अशोधी नहीं होना चाहिये.
• यदि कोई व्यक्ति ऐसी किसी अन्य सरकारी योजना के अंतर्गत पूर्व से सहायता प्राप्त कर रहा है, तो वह मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत पात्र नहीं.
• मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत आईटीआई, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, अन्य अधिकृत संस्थाओं द्वारा प्रदत्त माड्यूलर एम्पलायबल स्किल्स प्रमाण-पत्र, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की सर्वे सूची में अंकित हितग्राही, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं निःशक्तजन एवं उद्यमिता विकास कार्यक्रम अंतर्गत प्रशिक्षित हितग्राही को प्राथमिकता.

























